Aadhaar Date of Birth Update New Rules 2026
Aadhaar Date of Birth Update New Rules 2026: UIDAI ने बदले नियम, जानें पूरा प्रोसेस
Aadhaar में Date of Birth अपडेट के नए नियम
यदि आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) में Date of Birth (DOB) अपडेट या सुधार करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्मतिथि (DOB) अपडेट के लिए दस्तावेज़ों और प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया है, ताकि फर्जी बदलावों को रोका जा सके और आधार डेटा की शुद्धता बनी रहे।
नए नियमों की मुख्य बातें
1. जन्मतिथि अपडेट केवल एक बार
UIDAI के नियमों के अनुसार, आधार में Date of Birth सामान्यतः केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। यदि यह सीमा पार हो चुकी है, तो विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त दस्तावेज़ों और जांच की आवश्यकता हो सकती है।
2. ऑनलाइन अपडेट उपलब्ध नहीं
Date of Birth को myAadhaar पोर्टल से ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको Aadhaar Seva Kendra या अधिकृत Aadhaar Enrolment Centre पर जाना होगा। ऑनलाइन सेवा केवल Address और Document Update के लिए उपलब्ध है।
3. मान्य दस्तावेज़ अनिवार्य
DOB अपडेट के लिए UIDAI द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- वैध भारतीय पासपोर्ट
- SSLC/10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र
- सरकारी बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- UIDAI द्वारा स्वीकार अन्य सरकारी दस्तावेज़ जिनमें जन्मतिथि स्पष्ट हो
18 वर्ष से कम आयु के कई मामलों में Birth Certificate अनिवार्य है।
Aadhaar में DOB अपडेट कैसे करें?
- अपने नजदीकी Aadhaar Seva Kendra जाएँ।
- Aadhaar Update Form भरें।
- सही DOB वाला मान्य दस्तावेज़ जमा करें।
- बायोमेट्रिक सत्यापन कराएँ।
- निर्धारित शुल्क जमा करें।
- आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आवेदन अस्वीकार होने के कारण
- गलत या अस्पष्ट दस्तावेज़
- दस्तावेज़ में DOB का मेल न होना
- पहले ही DOB अपडेट की सीमा पूरी होना
- अपठनीय या अमान्य प्रमाणपत्र
महत्वपूर्ण सलाह
- आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ों में एक ही जन्मतिथि दर्ज हो।
- केवल UIDAI द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेज़ ही जमा करें।
- यदि आपका अनुरोध सीमा से अधिक (beyond limit) का मामला है, तो अतिरिक्त कानूनी या सरकारी दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।