UP Vivah Anudan Yojana
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना Government of Uttar Pradesh द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य
गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना।
अनुदान राशि
योग्य परिवार को बेटी के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वधू (लड़की) की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- वर (लड़का) की आयु कम से कम 21 वर्ष हो।
- परिवार की वार्षिक आय:
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 से अधिक न हो।
- शहरी क्षेत्र: ₹56,460 से अधिक न हो।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (लड़की के नाम या संयुक्त खाता)
- विवाह प्रमाण पत्र / शादी का कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- अपनी श्रेणी (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/सामान्य) चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट कर आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

